Delhi Widow Pension Scheme-दिल्ली विधवा पेंशन योजना 2023 रजिस्ट्रेशन, पात्रता, सूचि

Delhi Widow Pension Scheme Apply Online and

Delhi Widow Pension Scheme Apply Online and Check Delhi Widow Pension Scheme Eligibility, Benefits, Registration Procedure, Check Online Application Status & Login

दिल्ली विधवा पेंशन योजना– दिल्ली की महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए, दिल्ली सरकार दिल्ली विधवा पेंशन योजना ( Delhi Vidhava Pension Yojana) लेकर आई है। दिल्ली विधवा पेंशन योजना द्वारा दिल्ली सरकार उन सभी महिलाओं को कई प्रोत्साहन प्रदान करेगी जिनकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। दिल्ली विधवा पेंशन योजना का उद्देश्य विधवाओं, परित्यक्त या तलाकशुदा महिलाओं, और ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना है दिल्ली विधवा पेंशन योजना में दिल्ली सरकार द्वारा विधवाओं, परित्यक्त या तलाकशुदा महिलाओं को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

दिल्ली विधवा पेंशन योजना का मुख्य उद्देश्य
इस योजना का उद्देश्य इन महिलाओं को उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने और उनके जीवन स्तर में सुधार करने में मदद करने के लिए आय का एक नियमित स्रोत प्रदान करना है। इस योजना का उद्देश्य इन महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान करके और उन्हें अपने और अपने परिवार का समर्थन करने में सक्षम बनाकर उन्हें सशक्त बनाना है। इसके अतिरिक्त, इस योजना का उद्देश्य इन महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने में मदद करना भी है। कुल मिलाकर, योजना का मुख्य उद्देश्य दिल्ली में विधवाओं और अन्य कमजोर महिलाओं के लिए एक सुरक्षा जाल प्रदान करना है और उन्हें अपने पति के समर्थन के नुकसान के कारण वित्तीय चुनौतियों का सामना करने में मदद करना है। विधवा पेंशन योजना एक ऐसी योजना है जिसके द्वारा हमारे देश की विधवा महिलाएं अपना जीवन अच्छे तरीके से चला सकती हैं। 
 इस योजना में महिलाओं को पेंशन के रूप में आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। दिल्ली विधवा पेंशन योजना दिल्ली सरकार द्वारा विधवाओं, तलाकशुदा या परित्यक्त महिलाओं, और ऐसी महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए स्थापित एक कार्यक्रम है, जिनके पति गायब हैं या जिन्हें कम से कम 7 साल की जेल की सजा सुनाई गई है। यह योजना पात्र प्राप्तकर्ताओं को प्रति माह ₹ 2,500 की पेंशन प्रदान करती है। योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए, आवेदक की वार्षिक आय ₹1,20,000 से अधिक नहीं होनी चाहिए और आवेदक की आयु कम से कम 18 वर्ष होनी चाहिए। इसके साथ ही कुछ पात्रता मानदंड भी होते हैं, जिनके जरिए उनका चुनाव किया जा सकता है। 
इस लेख में, हम आपको आवेदन पत्र भरने की प्रक्रिया के बारे में , दस्तावेज क्या हैं और पात्रता मापदंड, इस योजना को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य,  आप अपनी शिकायतों को कैसे दर्ज कर सकते हैं और उन्हें कैसे ट्रैक करना यह सारी जानकारी आपको इस लेख में उपलब्ध करायेगे। कृपया पूरा आर्टिकल पढ़े।
 दिल्ली विधवा पेंशन योजना 2023 पात्रता मापदंड
  • योजना का लाभ लेने के लिए आवेदनकर्ता दिल्ली का स्थायी निवासी होना चाहिए।
  • उम्मीदवार की आयु 18 से 60 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
  • उम्मीदवार का वार्षिक वेतन 1 लाख (सभी स्रोतों से) रुपये से अधिक नहीं होना चाहिए।
  • यदि उम्मीदवार को पहले से ही केंद्र या राज्य सरकार से विधवा पेंशन योजना से संबंधित कोई पेंशन मिल रही है, तो वे इस योजना के लिए आवेदन करने के पात्र नहीं हैं।
दिल्ली विधवा पेंशन आवेदन प्रक्रिया (ऑफलाइन)
आप दिल्ली विधवा पेंशन योजना के लिए ऑफ़लाइन आवेदन करने के लिए निम्नलिखित सूचि का उपयोग कर सकते हैं: –
 1)     सबसे पहले निकटतम नागरिक सेवा केंद्र (CSC) पर जाएँ
2)     काउंटर पर दिल्ली विधवा पेंशन योजना के लिए आवेदनपत्र भरे 
3)     काउंटर पर आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करें
4)     आवेदन समीक्षा के लिए नामित अधिकारियों को भेजा जाएगा
5)     आवेदनकर्ता को निर्धारित समय के भीतर सत्यापन के बाद पेंशन राशि प्राप्त होगी।

दिल्ली विधवा पेंशन योजना ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया

यदि आप ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हे, तो आप निम्नलिखित माहिती अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं:

  1. सबसे पहले, योजना की आधिकारिक वेबसाइट (Official Webite) पर जाएं । आप इस दिए गए लिंक द्वारा भी डायरेक्ट वेबसाइट पे जा सकते हे।
  2. मुखपृष्ठ पर, ‘new user registration’ (नया उपयोगकर्ता पंजीकरण) विकल्प चुनें ।
  3. आपकी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई देगा
  4. जरुरी माहिती फॉर्म के अंदर दर्ज करें ।
  5. ‘सबमिट’ पर क्लिक करे ।
  6. आपको एक उपयोगकर्ता नाम और पासवर्ड दिया जाएगा ।
  7. लॉग इन करने के लिए आप दी गए नाम और पासवर्ड का उपयोग करें ।
  8. आप इस लिंक पर जाकर भी तुरंत साइन इन कर सकते हैं ।
  9. आपको एक अलग वेब पेज पर ले जाया जाएगा ।
  10. होमपेज पर सर्विसेज टैब ( Services Tab) चुनें ।
  11. विधवा पेंशन फॉर्म विकल्प को चुनकर जारी रखें ।
  12. आपकी स्क्रीन पर, आवेदन पत्र प्रदर्शित होगा ।
  13. अपनी जानकारी भरें ।
  14. आवश्यक दस्तावेज अपलोड करें ।
  15. सबमिट पर क्लिक करे ।

आवेदन को ट्रैक करने की प्रक्रिया

  1. आपको तुरंत वेबसाइट पर जाना होगा और सेवा क्षेत्र में ‘ट्रैक योर एप्लिकेशन’ (Track Your Application) पर क्लिक करना होगा
  2. स्क्रीन पर मांगी गई जानकारी दर्ज करें, जैसे
  3. विभाग
  4. योजना का नाम
  5. आवेदन संख्या
  6. आवेदक का नाम
  7. कैप्चा कोड
  8. जब आप खोज विकल्प का चयन करते हैं, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर फॉर्म का स्टेटस दिखाई देगा।

अपना शिकायत आवेदन (Grievance Application)दर्ज करने की प्रक्रिया

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं और शिकायत आवेदन जमा करने के लिए सेवा क्षेत्र में ‘शिकायत दर्ज करें’ (Register Grievance) पर क्लिक करें
  2. स्क्रीन पर जरुरी डेटा दर्ज करें, जैसे
  3. विभाग का नाम
  4. नाम
  5. मोबाइल नंबर
  6. ईमेल आईडी
  7. समस्या विवरण
  8. आवेदन संख्या (यदि कोई हो)
  9. पंजीकरण आईडी (यदि कोई हो)
  10. पुरानी शिकायत संख्या (यदि कोई हो)
  11. तकनीकी/परिचालन संबंधी मौसम संबंधी पूछताछ
  12. कैप्चा कोड
  13. जब आप सबमिट विकल्प का चयन करते हैं, तो कंप्यूटर की स्क्रीन शिकायत आवेदन (Grievance Application) प्रदर्शित करेगी।

शिकायत आवेदन स्टेटस को ट्रैक करने की प्रक्रिया

  1. आपको अपने शिकायत आवेदन की स्टेटस देखने के लिए तुरंत आधिकारिक वेबसाइट (Official Website) पर जाना होगा
  2. सर्विस सेक्शन के मेन्यू से ‘Track Grievance’ चुनें
  3. स्क्रीन द्वारा जरुरी विवरण सहित, विवरण दें
  4. शिकायत आईडी
  5. मोबाइल नंबर
  6. कैप्चा कोड
  7. जब आप SEARCH विकल्प का चयन करते हैं, तो कंप्यूटर की स्क्रीन पर स्थिति दिखाई देगी।

हेल्पलाइन नंबर

किसी भी तरह की पूछताछ के लिए, आप इस हेल्पलाइन नंबर 011-23384573 या 011-23387715 पर संपर्क कर सकते हैं।

दिल्ली विधवा पेंशन योजना से क्या लाभ मिलेगा?

प्रतिमाह विधवा महिलाओं को 2500 रुपये की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

दिल्ली विधवा पेंशन योजना हेतु क्या नियम हे?

1) आवेदनकर्ता महिला की उम्र 18 वर्ष से अधिक और 59 वर्ष से कम होनी चाहिए।
2) महिला की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
3) महिला दिल्ली राज्य की स्थाई निवासी होनी अनिवार्य हैं।

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